
उधार - असम टाइम्स
पराग कुमार दास हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही थी। लेकिन वो अदालत में आरोपी मृदुल फूकन का गुनाह साबित नहीं करा सकी। मानव अधिकार संग्राम समिति (एमएएसएस – मास) के मुताबिक सीबीआई की अधूरी जांच और कमजोर चार्जशीट की वजह से पराग दास के हत्यारों को सज़ा नहीं मिल सकी है। इससे जाहिर होता है कि सीबीआई हत्यारों को बचाना चाहती थी।
पराग दास की हत्या 17 मई 1996 को हुई थी। इस हत्या के पीछे उल्फा का हाथ बताया जाता है। लेकिन 29 जुलाई, 2009 को अदालत के फ़ैसले के बाद उल्फा की तरफ से समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी भेजी गई। पीटीआई के मुताबिक इस चिट्ठी में उल्फा ने कहा है कि मृदुल फूकन की रिहाई से साफ होता है कि पराग दास की हत्या एक सुनियोजित साजिश के तहत हुई थी। उल्फा के मुखिया अरबिंद रजकोवा के मुताबिक “अदालती कार्रवाई तो महज एक दिखावा था। सच तो यही है कि सरकार हत्यारों को सज़ा दिलाना ही नहीं चाहती थी”। इस बीच मानव अधिकार संग्राम समिति (एमएएसएस – मास) ने न्याय के लिए संघर्ष जारी रखने का एलान किया है। इस संगठन के नेताओं का कहना है कि जब तक पराग दास के कातिलों को सज़ा नहीं मिलेगी वो चैन से नहीं बैठेंगे।
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