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गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी पर नहीं चलेगा मुकदमा

गुजरात दंगों से जुड़े मामले में नरेंद्र मोदी को राहत मिली है। राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। एहसान जाफरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक ट्रायल कोर्ट में इस रिपोर्ट पर फैसला होगा। इस रिपोर्ट में एसआईटी को मोदी के खिलाफ मामला चलाने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। मतलब ताजा हालात में मोदी के खिलाफ मामला नहीं चलाया जा सकता।

गुजरात दंगों के दौरान कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की भी हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी जाकिया जाफरी के मुताबिक नरेंद्र मोदी से बार-बार सुरक्षा की गुहार लगाई गई। लेकिन उन्होंने हर गुहार अनसुनी कर दी। इसलिए इस हत्याकांड के लिए मोदी जिम्मेदार हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। गुलबर्गा सोसायटी हत्याकांड में कुल जाफरी समेत कुल 37 लोग मारे गए थे। लेकिन अदालत के इस फैसले के बाद मोदी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

अदालत का यह फैसला बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए वरदान की तरह है। संघ परिवार में खुशी की लहर है। लेकिन गुजरात दंगों में अपना सबकुछ गंवा चुके लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा है। जाकिया जाफरी ने कहा है कि इस फैसले से उनका मनोबल टूटा है, लेकिन वो हार नहीं मानेंगी। वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ नए सिरे से सबूत जुटा कर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी।

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